केरल HC ने कहा, 'सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर विरोध-प्रदर्शन अस्वीकार्य'

केरल हाई कोर्ट का कहना है कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है.

केरल हाई कोर्ट का कहना है कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है.

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ruchika sharma
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केरल HC ने कहा, 'सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर विरोध-प्रदर्शन अस्वीकार्य'

सबरीमाला मंदिर (फोटो- IANS)

केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य है. कोच्चि के निवासी गोविंद मधुसूदन द्वारा जमानत के लिए दाखिल याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट की एक पीठ ने कहा, 'सबरीमाला में विरोध प्रदर्शन अस्वीकार्य हैं क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है.'

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अदालत ने कहा, 'अगर जमानत याचिका पर विचार किया जाता है, तो इससे गलत संकेत जाएगा और इस तरह की घटनाएं फिर से होंगी.' मधुसूदन को 10 से 50 साल की आयु-सीमा की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मंदिर कस्बे से गिरफ्तार किया गया था.

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पुलिस ने 3,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 540 मामले दर्ज किए हैं. करीब 100 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं.

सुप्रीम कोर्ट के 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत देने वाले आदेश का विरोध कर रहे कुछ संगठनों और पुलिस के बीच बुधवार को झड़पे हुईं.

Source : IANS

Kerala High Court Sabarimala Temple Bail Application
      
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