रायन केस: हाईकोर्ट का पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार
प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूलों के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
नई दिल्ली:
प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूलों के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है।
रायन स्कूल के ट्रस्टी अगस्टिन एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रेयान ने बंबई हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।
प्रद्युम्न के परिजनों वकील ने कहा कि, 'याचिका पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मसला है और सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता है।'
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गौरतलब है कि आठ सितंबर को गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो का छात्र प्रद्युम्न ठाकुर अपने स्कूल के बाथरूम में मृत पाया गया था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने स्कूल के एक कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान के ट्रस्टियों ने बंबई हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। प्रद्युम्न के पिता ने जमानत याचिका का विरोध किया था।
हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी है।
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