गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुए 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर के मर्डर के मामले में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
अपने हलफनामे में सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल में पर्याप्त सीसीटीवी नहीं लगे थे और उनमें कई ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। हलफनामे में छात्रों और स्टाफ के लिए अलग-अलग टॉयलेट नहीं होने की बात भी कही गई।
सीबीएसई ने आगे बताया कि स्कूल में कुछ बिजली पैनल खुले थे जिनसे बच्चों के जीवन को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था।
इससे पहले 16 सितंबर को सीबीएसई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए।
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सीबीएसई ने कहा कि स्कूल बोर्ड के कई सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन कर रहा था। हलफनामे में बोर्ड ने कहा कि अगर स्कूल का प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और गंभीरता से निभाता तो यह मर्डर होने से बच सकता था।
बता दें कि क्लास 2 का छात्र प्रद्युम्न का सितंबर को स्कूल के टॉयलेट में मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है।
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HIGHLIGHTS
- प्रद्युम्न ठाकुर मर्डर मामले में सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
- सीबीएसई ने कहा स्कूल में सुरक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों का नहीं हुआ ठीक से पालन
Source : News Nation Bureau