NIT में प्रवेश के लिए नियमों में दी जाएगी ढील : HRD मंत्री
केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि NIT और केंद्र से सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों में प्रवेश के लिए नियमों में बदलाव किया गया है.
नई दिल्ली:
केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि NIT और केंद्र से सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों में प्रवेश के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को छात्रों के लिए सरल बनाया गया है.
पोखरियाल ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हुई परिस्थितियों को देखते हुए सेंट्रल सीट एलॉकेशन बोर्ड ने तय किया है कि इस संस्थानों में प्रवेश के लिए JEE मेन 2020 पास अभ्यर्थियों को 12वीं कक्षा में केवल पास सर्टिफिकेट की जरूरत होगी.
For admissions in NITs & other Centrally Funded Technical Institutions, apart from qualifying JEE Main, the eligibility is to secure a minimum of 75% marks in XII Board exams or rank among the top 20 percentile in their qualifying examinations: Union HRD Minister,Ramesh Pokhriyal pic.twitter.com/NfztuzJSEg
— ANI (@ANI) July 23, 2020
इसमें उनके अंकों को नहीं देखा जाएगा. इससे पहले एनआईटी और केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए जेईई मेन परीक्षा पास करने के साथ 12वीं की परीक्षा में 75 फीसदी अंक या क्वालिफाइंग एग्जाम के टॉप 20 परसेंटाइल में होना आवश्यक था.
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