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Lock Down relaxation: आज से लॉकडाउन में मिलेगी कुछ छूट, जानें क्या करें और क्या नहीं

पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन 2.0 में 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जाएगी, जो सशर्त होगी. उन्‍होंने कहा था कि देशवासियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से कोरोनो वायरस का संक्रमण देश के अन्य भागों में न फैले.

Updated on: 20 Apr 2020, 06:43 AM

नई दिल्ली:

Coroan Virus lockdown relaxation: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में जारी संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राहत भरी खबर आई है. 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानि कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की बात कही थी. पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान जनता की बात को स्वीकार करते हुए 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया था. साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन 2.0 छूट भी दी जाएगी लेकिन ये छूट सशर्त होगी. पीएम मोदी ने कहा था कि देश वासियों को यह सुनिश्चि करना होगा कि उनकी गतिविधियों से कोरोनो वायरस का संक्रमण देश के अन्य भागों में न फैले.

दफ्तर जाने की छूट
सरकार ने देश को कोविड-19 से बचाने और लॉकडाउन में ढील करने के लिए दफ्तरों को स्टैगर शिफ्ट और लंच ब्रेक के लिए निर्देश दिए हैं. आपको बता दें कि स्टैगर शिफ्ट का मतलब कार्यालय में प्रवेश और निकलने के लिए सभी कर्मचारियों के समय अलग होंगे. साथ ही कार्यालयों में काम करते समय 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, और सभी के चेहरे पर मास्क अनिवार्य होंगे. सरकार ने घर में बने फेस मास्क को भी पहनकर आने की दी है.

कितने प्रतिशत कर्मचारी पहुंचेंगे दफ्तर
सरकार ने आईटी कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को दफ्तर में बुलाने की अनुमति दी है. वहीं अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों के 33 प्रतिशत कार्यबल को ही सरकार की इजाजत मिल पाई है. सरकार द्वारा घोषित उपायों में यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय की लिफ्ट एक बार में सिर्फ चार इस इस्तेमाल करें. वहीं कर्मचारियों के पिक और ड्रॉप के लिए केवल बड़े वाहनों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जा सके.

सरकार ने निजी वाहनों से बाहर जाने की अनुमति दी
पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद गृह मंत्रालय दिशानिर्देश जारी किए थे निजी वाहनों को बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन सिर्फ किसी बड़ी इमर्जेंसी पर, वो भी एक चार पहिया वाहन में सिर्फ दो लोग ही सफर कर सकेंगे. ड्राइवर सीट और पीछे की सीट पर एक यात्री. वहीं दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति है.

ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवाएं
सरकार ने ऑटोरिक्शा और टैक्सी, ऑटोरिक्शा और टैक्सी सेवाएं 3 मई तक बंद कर रखी हैं हालांकि, अगर आपकी बाइक या स्कूटर को मरम्मत की आवश्यकता है, तो मैकेनिक उपलब्ध होंगे. इसके अलावा प्लंबर, बढ़ई, कूरियर और इलेक्ट्रीशियन की सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है, ये लोग कल से परिचालन शुरू कर सकते हैं. केबल और डीटीएच जुड़ें कर्मियों को मरम्मत और संवर्धित आपूर्ति करने की अनुमति होगी. 

होम डिलीवरी के सामान
सरकार ने ई कॉमर्स के सामान जो कि होम डिलीवरी पर आते हैं उनमें से अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि को लोगों के घरों में सामान पहुंचाने की अनुमति दी है. लेकिन रविवार को जारी एक नई अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इन प्लेटफार्मों को केवल आवश्यक सामान देने की अनुमति होगी. किराना की दुकानों को अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करना होगा.

कांस्ट्रक्शन कंपनियों को अनुमति
सरकार ने सोमवार से निर्माण गतिविधियों (Construction Companies) की भी काम करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, रियल एस्टेट फर्मों को यह चेतावनी भी दी है कि वो  राज्य के बाहर से मजदूरों को अपने प्रोजेक्ट पर नहीं ले आएं.

कृषि कार्यों के लिए सरकार से मिली मंजूरी
सरकार ने सोमवार से किसानों और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन की अनुमति है, लेकिन इस व्यवसाय में शामिल कंपनियों को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इसके अलावा सरकार ने ईंट भट्टों को भी संचालित करने की अनुमति दी गई है.

रेलवे के मालगाड़ियों के परिवहन की इजाजत
सोमवार से सरकार ने सभी सामानों के परिवहन के लिए रेलवे की माल गाड़ियों को चलाने की अनुमति दे दी है. रेलवे ने पहले ही कहा है कि उसकी माल गाड़ियां लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी. ऐसी माल गाड़ियों और कार्गो उड़ानों को दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है.

रविवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक सेवाएं चालू होंगी
रविवार को गृहमंत्रालय से आदेश आया कि सभी जरूरी सेवाएं सोमवार से शुरू की जाएंगी जबकि गैरजरूरी सेवाओं पर अभी भी रोक बनी रहेगी. इसके मुताबिक बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल और सीएनजी पंप, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रयोगशालाएं, चिकित्सा उपकरण केंद्र लॉकडाउन होने के बाद से जिस तरह से चल रहे हैं, उसका संचालन जारी रखेंगे. एम्बुलेंस, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पार करने की अनुमति है. आपको बता दें कि ये छूट सिर्फ उन्ही क्षेत्रों के लिए होंगी जहां पर कोविड-19 का एक भी मरीज नहीं होगा या बहुत कम होंगे. ये छूट हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी.