गुजरातः RTI कार्यकर्ता की हत्या के मामले में BJP नेता की याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है।

गुजरात हाईकोर्ट ने RTI कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है।

author-image
abhiranjan kumar
एडिट
New Update
गुजरातः RTI कार्यकर्ता की हत्या के मामले में BJP नेता की याचिका खारिज

गुजरात हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी की याचिका को खारिज कर दिया है।

Advertisment

मामले की फिर से जांच के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छह गवाहों को फिर से पूछताछ करना चाहती है। निचली अदलात में सुनवाई के दौरान जज केएम दवे ने छह गवाहों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था।

निचली अदालत के इस आदेश के बाद पूर्व सासंद ने हाईकोर्ट का रुख किया था और वहां याचिका दायर की थी। ये सभी गवाह उन 26 गवाहों में शामिल हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी को दोबारा पूछताछ के लिए कहा था।

इन छह गवाह में आईपीएस अधिकारी राघवेंद्र वत्स भी शामिल हैं। वह इस मामले की जांच टीम के सदस्य थे। आरटीआई कार्यकर्ता के हत्या के मामले में 195 में से 105 गवाह मुकर गए हैं।

बता दें कि 20 जून 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम बांच को सौंपी गई थी।

मृतक के पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जिसके बाद कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था। इस घटना में दीनू सोलंकी सहित सात अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है।

सभी राज्यों की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Source : News Nation Bureau

BJP gujarat-high-court rti Dinu Solanki Amit Jethwa
      
Advertisment