कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से दायर मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए हैं। उनके वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर किया है।
आपको बता दें कि 17 जनवरी को भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को आरएसएस की ओर से दायर मानहानि के मामले में 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी को मार डाला।
कोर्ट ने उसी दिन राहुल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था जिस पर उनके वकील ने असमर्थता जताई जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
कुंटे ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी की ओर से 6 मार्च 2014 को दिए गए भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताया था।
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Source : News Nation Bureau