रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने राजस्व सचिव हसमुख अधिया के ख़िलाफ़ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने राजस्व सचिव पर आयकर संशोधन विधेयक पारित होने से पहले ही सूचना सार्वजनिक करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि यह सूचना, आयकर संशोधन विधेयक सदन में पेश होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाना था। केरल के सांसद प्रेमचंद्रन ने लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन के नियम 222 के तहत विशेषाधिकार हनन का यह नोटिस दिया है। नोटिस लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के विचाराधीन है।
प्रेमचंद्रन ने कहा कि टैक्सेशन क़ानून (दूसरा संशोधन विधेयक), 2016 को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को सदन में पेश किया। इसके तहत सरकार प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना 2016 और प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण जमा योजना, 2016 के लिये टैक्सेशन और निवेश व्यवस्था में कालाधन जमा करने को लेकर अंतिम तारीख के बारे में सूचना देने का अधिकार है।
उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि विधेयक की धारा 199 (सी) में अंतिम तारीख को अधिसूचित करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। अभी फिलहाल संशोधन सहित विधेयक लोकसभा के पटल पर है और इसपर चर्चा भी बाकी है, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष को ही किसी फ़ैसले पर अंतिम सहमति और सार्वजनिक रूप से सूचना देने का अधिकार है।
जबकि मंगलवार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये कालाधन जमा करने की आख़िरी तारीख़ सार्वजनिक की है। उनका आरोप है कि जानकारी लीक होने से डिफॉल्टर को फायदा मिलेगा, जो ठीक नहीं है।
मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राजस्व सचिव ने बताया था कि वैसे लोग जिन्होंने अपनी आय की सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की है वो 30 दिसम्बर तक अपने आय की जानकारी दे सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें सरकार की तरफ़ से कुछ रियायत भी दी जाएगी।
Source : News Nation Bureau