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अब ओडिशा के एक ऑटोरिक्‍शा चालक का कटा 47,500 रुपये का चालान

ओडिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में एक ऑटोरिक्‍शा चालक का 47,500 रुपये का चालान कटा.

नई दिल्‍ली:

नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत भारी-भरकम चालान काटने में हरियाणा पुलिस रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. अब ओडिशा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में एक ऑटोरिक्‍शा चालक का 47,500 रुपये का चालान कटा. चालक के पास इसके अलावा और कोई डॉक्‍युमेंट नहीं था. इस मामले में भुवनेश्‍वर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि यह कानून सभी वाहनों के लिए लागू है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी 62000 की है या दो हजार की. 

इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम (Gurgram) में ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया. इससे पहले यही गुरुग्राम पुलिस एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपये का चालान कट चुकी है.

गुरुग्राम के न्यू कालोनी मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस मंगलवार दोपहर एक ट्रैक्‍टर-ट्रॉली चालक को 59 हजार रुपये का चालान थमा दिया. इसमें बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना आरसी वाहन चलाने के आरोप तो हैं ही, साथ में शराब पी कर तेज़ रफ़्तार से ट्रैक्टर को भागना भी शामिल है. इसके अलावा बाइक सवार को खतरनाक ड्राइविंग के चलते टक्कर मार कर मारपीट का भी चालान (Traffic Chalan) में जिक्र है.

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इससे पहले गुरुग्राम में ही एक ऑटो का भी भारी भरकम चालक कटा है. उसे 32, 500 रुपये भुगतने पड़ेंगे. यह चालान गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर काटा गया. चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट का दोषी पाया.

मंगलवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में से भी 25 हज़ार और 32 हज़ार 500 के चालान विभिन्न इलाकों में काटे गए. एसीपी क्राइम ने और गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता शमशेर सिंह ने लोगों से ट्रैफिक चालानों में काटे जा रहे हज़ारों रुपये के चालान से भयभीत न होकर नियमों का पालन करें व वाहनों के कागजात साथ लेकर चलने की अपील की है.

बता दें सोमवार को एक स्कूटी सवार का 23 हजार और ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये तक के एकमुश्त चालान काटे गए, जिसमें स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपये है ऐसे में वह चालान की रकम जमा नहीं करेगा.

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स्‍कूटी चालक का ऐसे बढ़ गया चालान

दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की कई धाराओं के मुताबिक किया था. यह चालान कुछ इस प्रकार से था बिना हेलमेट 1000 रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन 5000 हजार रुपये इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और एनओसी न होने के चलते 10000 रुपये का और चालान काटा गया कुल मिलाकर चालान की रकम 23000 रुपये तक पहुंच गई.

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उस समय दिनेश के पास उतनी रकम नहीं थी कि वो चालान भरकर अपनी स्कूटी छुड़ा सकें इसलिए उन्होंने अपनी स्कूटी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के पास ही छोड़ दी. ट्रैफिक पुलिस ने दिनेश की स्कूट जब्त कर मामला दर्ज कर लिया और चालान कोर्ट भेज दिया अब दिनेश इस धर्मसंकट में हैं कि 15 हजार की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये का चालान भरे या नहीं.