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अगर 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट जाम नहीं करा पाए तो बचेगा एक ऑप्शन, जानें क्या है प्रोसेस?

आरबीआई ने साफ तौर पर डेडलाइन 30 सितंबर 2023 दी है. अगर पैसे नहीं बदले या जमा नहीं किए तो 2,000 रुपये का नोट बेकार हो जाएगा?

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Ravi Prashant
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exchange of 2000 currency

2 हजार रुपये का नोट क्या होगा?( Photo Credit : SOCIAL MEDIA)

क्या आपने अभी तक 2000 रुपये का नोट जमा नहीं किया है? यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द नजदीकी बैंक में जमा या बदल दें. आरबीआई ने साफ तौर पर डेडलाइन 30 सितंबर 2023 दी है यानी आप शनिवार तक पैसे जमा या बदल सकते हैं. अब कई लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पैसे नहीं बदले या जमा नहीं किए तो क्या 2,000 रुपये का नोट बेकार हो जाएगा? आपको बता दें कि आरबीआई ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

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इसमें सबसे अहम बात ये है कि आरबीआई ने अभी तक 2000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है. आरबीआई जब तक लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लेता है तब तक 2000 रुपये का नोट लीगल करेंसी रहेगा. 

इस खबर को भी पढ़ें- अब दशहरा से पहले किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में क्रेडिट होंगे 2000 रुपए

आरबीआई गर्वनर ने क्या कहा?

हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि वह 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इसका अटकलबाजी में जवाब नहीं दे सकते. उन्होंने 2000 रुपये के नोट के लीगल स्टेटस पर कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया. उन्होंने आगे कहा कि 2 हजार रुपये का नोट 30 सितंबर तक जारी रहेगा. आरबीआई गर्वनर ने कहा कि जब तक आप एक डेडलाइन तय नहीं करते हैं, तब तक प्रोसेस फाइनल फेज में पहुंच पाता है. 

2000 रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ गए

वहीं आरबीआई ने 1 सितंबर 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 19 मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपये के 93 फीसदी नोट बैंक में वापस आ गए हैं. इन आंकड़ों पर गौर करें, तो लगभग करेंसी सिस्टम में आ गए हैं. ऐसे में 2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की तारीख आगे बढ़ने की संभावना कम है.

हालांकि 2000 रुपये के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि इन नोटों का क्या होगा? अगर कानूनी स्थिति पर नजर डालें तो आरबीआई इन नोटों के मौद्रिक मूल्य को भुनाने के लिए कुछ तरीके प्रदान कर सकता है.

इस तरीके से 2000 की करेंसी को बदला जा सकता है

आपको बता दें कि आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का काम किया है. आरबीआई ने 2005 से पहले जारी किए गए नोटों को वापस लेने के लिए 2013-2014 में भी पहल की थी. अब सीधे सवाल पर आत हैं कि क्या 30 सितंबर के बाद अगर नोट कोई जमा या बदलना चाहें तो क्या करना होगा?

अगर करेंसी की लीगल स्टेटस बनी रहेगी तो आप आरबीआई के दफ्तर में पैसे बदल और अपने खाता में जमा करा सकते हैं. इसके साथ ही आईडी और एड्रेस प्रूफ उपलब्ध कराने पर आरबीआई केवल निर्दिष्ट कार्यालयों में ही नोट बदलने की अनुमति दे सकता है.

HIGHLIGHTS

  • 2,000 रुपये का नोट बेकार हो जाएगा?
  • 93 फीसदी नोट बैंक में वापस आ गए हैं
  • 30 सितंबर के बाद बदल सकते हैं?

Source : News Nation Bureau

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