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मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह (फाइल फोटो)
मणिपुर की एक अदालत ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को 2011 रोड रेज मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।
मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में एक शख्स रोजर पर गोली चलाने के मामले में दोषी पाया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें की 22 मई को रोजर के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मिताई के परिवार वाले प्रताड़ित कर रहे हैं और केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।
रोजर की मां ने याचिका में कहा है कि उन्हें और उनके वकील को प्रतिबंधित संगठनों से धमकी मिल रही है।
जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि वह वह मिताई के माता-पिता को सुरक्षा देने पर विचार करे। इस मामले में 5 जून को सुनवाई होगी।
A Manipur trial court awarded 5 years jail term to the current state CM N Biren Singh's son, Ajay Meetai in a 2011 road rage case. pic.twitter.com/lMnLZuG0z2
— ANI (@ANI_news) May 29, 2017
क्या है मामला?
रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। जिससे गुस्साए मिताई ने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी।
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आपको बता दें की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता एन. बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
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HIGHLIGHTS
- 2011 रोड रेज केस में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल जेल की सजा
- बीरेन सिंह और उनके परिवार वालों पर पीड़ित परिवार वालों ने SC में याचिका दाखिल कर धमकी देने का आरोप लगाया है
Source : News Nation Bureau