सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी पी. वरवर राव की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी और अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की है।
जस्टिस यू.यू. ललित की अगुवाई वाली खंडपीठ ने नोटिस जारी कर एनआईए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में मामले को निपटाया जाएगा। पीठ ने कहा, चूंकि हमने पहले नोटिस जारी नहीं किया था, इसलिए नोटिस जारी करें। 10 अगस्त तक जवाब दिया जा सकता है।
राव की अंतरिम जमानत चिकित्सीय आधार पर बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा, चिकित्सीय आधार पर पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है।
राव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि बॉम्बे हाईकोर्ट के नए आदेश में कहा गया है कि जेल की स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा, इस बात को छोड़िए।
शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को 2 अगस्त तक सभी तत्थ रिकॉर्ड पर रखने और 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
राव ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेलंगाना में उनके घर पर रहने के अनुरोध को ठुकरा दिया था।
याचिका में, राव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था गिरफ्तार होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जो उनके लिए मौत की घंटी साबित हो सकती है।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS