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RBI ने ई-वॉलेट KYC सत्यापन प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने से किया इंकार, 28 फरवरी आखिरी तारीख

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड वॉलेट ग्राहकों के लिए केवाईसी सत्यापन की अनिवार्य प्रक्रिया के अनुपालन की आखिरी तारीख 28 फरवरी के बाद समयसीमा को बढ़ाने से इंकार कर दिया है।

Updated on: 26 Feb 2018, 11:15 PM

नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड वॉलेट ग्राहकों के लिए केवाईसी सत्यापन की अनिवार्य प्रक्रिया के अनुपालन की आखिरी तारीख 28 फरवरी के बाद समयसीमा को बढ़ाने से इंकार कर दिया है।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी. पी. कानूनगो ने कहा, ‘इन दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। यदि पीपीआई इकाइयां निर्धारित समयसीमा में अपने ग्राहकों से केवाईसी संबंधित ब्योरा नहीं ले पाई हैं, तो ग्राहकों को अपने पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है।’

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आरबीआई ने कहा कि ऐसे ग्राहक जिनके वॉलेट या पीपीआई में कुछ राशि पड़ी है और उन्होंने केवाईसी नियमों को पूरा नहीं किया है, तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।फिलहाल 55 गैर बैंकिंग पीपीआई परिचालन में हैं। इसके अलावा बैंकों द्वारा प्रवर्तित 50 वॉलेट चल रहे हैं। 

आरबीआई ने केवाईसी सत्यापन के लिए पहले 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया था जिसे बाद में बढ़ाकर 28 फरवरी, 2018 कर दिया गया था।

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