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16 बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन रद्द, उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने की बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है. बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है. बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया है.

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Dhirendra Kumar
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16 बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन रद्द, उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने 16 बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है. UP RERA ने इन बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यूपी रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि शाहबेरी के 16 बिल्डरों ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया था. इन बिल्डर्स पर आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर निवेशकों और बैंकों को गुमराह किया है. इसके अलावा इन बिल्डर्स की इमारतें बगैर नक्शा पास किए बनाई गई हैं. 

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7 दिन में कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना होगा
बता दें कि यूपी रेरा की ओर से 7 दिन में कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आदेश जारी होने से बायर और बिल्डर दोनों को फायदा होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक ग्रेनो अथॉरिटी में करीब 10 बिल्डर ओसी व सीसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं. इस प्रक्रिया से करीब 4 हजार होम बायर्स को फायदा होने जा रहा है. बता दें कि अथॉरिटी बकाये की वसूली के बाद ओसी और सीसी जारी करती है. रेरा के आदेश में अथॉरिटी के नो-ड्यूज के लिए उल्लेख नहीं है.

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यूपी रेरा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ओसी या सीसी के लिए इलेक्ट्रीकल सेफ्टी सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, स्ट्रेक्चरल इंजीनियर सर्टिफिकेट और लिफ्ट इंस्टॉलेशन और सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. बता दें कि बिल्डर की ओर से ये सर्टिफिकेट जमा होने के बाद अथॉरिटी को 7 दिन में उस पर निर्णय लेना जरूरी होगा.

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