शादी में सात फेरों की तरह निभानी होंगी RBI की ये सात शर्तें (VIDEO)

पुराने नोट बंद होने के कारण शादी के खर्चों के लिए बैंक से पैसे नहीं मिल पा रहे थे।

पुराने नोट बंद होने के कारण शादी के खर्चों के लिए बैंक से पैसे नहीं मिल पा रहे थे।

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Sonam Kanojia
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शादी में सात फेरों की तरह निभानी होंगी RBI की ये सात शर्तें (VIDEO)

फाइल फोटो

नोटबंदी का आज 15वां दिन है। सरकार की कोशिशों से बैंकों और एटीएम के बाहर कतार तो कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। ख़ासतौर पर उन परिवारों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिनके घर में शादियां होने वाली हैं।

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पुराने नोट बंद होने के कारण शादी के खर्चों के लिए बैंक से पैसे नहीं मिल पा रहे थे। कई ऐसे लोग हैं, जिनके घरों में शादियां थी, लेकिन वो बैंक की कतार में लगे हुए थे। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत पैसे निकालने के लिए सात शर्तें रखी गई हैं। आइये जानते हैं कि क्या है सात फेरों की ये सात शर्तें...

पहली शर्त:

जिनके घर में शादी है, वो अपने अकाउंट से ढाई लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि ये पैसे आपके अकाउंट में आठ नवंबर से पहले जमा हुए हो। यानी जिस दिन सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया, उसके बाद आपने अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं तो आप सरकार की इस रियायत का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

दूसरी शर्त:

बैंकों से ये रकम वही निकाल सकते हैं, जिनकी शादी हो यानी वर और वधू। उनके माता-पिता भी रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार बैंक से इस शर्त पर पैसे निकालना चाहे तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे।

तीसरी शर्त:

सरकार के इस फैसले का लाभ वही उठा पाएंगे, जिनके घर में 30 दिसंबर से पहले शादी होगी। क्योंकि पुराने नोट बदलवाने के लिए सरकार ने आखिरी तारीख भी तीस दिसंबर तक ही तय की है।

चौथी शर्त:

RBI ने अपनी नई गाइडलाइन में एक बड़ी बात ये कही है कि जिस शख्स को आप कैश देंगे, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। चाहे वो हलवाई हो, डेकोरेटर या फिर कोई दुकानदार।

पांचवीं शर्त:

एक और शर्त के मुताबिक, बैंक से ढाई लाख लेने के लिए आपको ये सबूत देना होगा कि आपने घर में शादी है। ऐसे लोग शादी का कार्ड दिखा सकते हैं।

छठी शर्त:

सिर्फ शादी का कार्ड ही नहीं, पैसे निकालने से पहले बैंक को वर-वधू पक्ष की पूरी जानकारी भी देनी होगी। ताकि आपके दिए ब्योरे में अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो पूछताछ दोनों तरफ से होगी।

सातवीं शर्त:

आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक, शादी वाले घर के लोगों को ढाई लाख रुपये निकालने पर उन्हें हर खर्च का ब्योरा बैंक को देना होगा। शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। शादी में जिन लोगों को आप कैश में भुगतान करेंगे, उनसे रसीद लेना होगी। अगर रसीद नहीं है तो उससे लिखवाना होगा कि उनका किसी बैंक में खाता नहीं है।

Source : News Nation Bureau

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