आईसीआईसीआई पर जुर्माना (फाइल फोटो)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने कहा, 'आईसीआईसीआई बैंक पर उसके निर्देशों का पालन न करते हुए, अपने पोर्टफोलियो में मौजूद एचटीएस सिक्योरिटीज की बिक्री करने के लिए 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।'
आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनिय 1949 की धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। इन धाराओं के तहत बैंक के निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
Reserve Bank of India (RBI) has imposed a monetary penalty of Rs 58.9 crore on ICICI Bank Limited (the bank) for non-compliance with directions issued by RBI on direct sale of securities from its HTM portfolio and specified disclosure in this regard pic.twitter.com/EIYZ16XDSV
— ANI (@ANI) March 29, 2018
बता दें कि आरबीआई के पास यह अधिकार होता है कि अगर कोई बैंक उसके दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
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Source : News Nation Bureau