ICICI बैंक ने तोड़ी गाइडलाइन, RBI ने लगाया 59 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनिय 1949 की धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनिय 1949 की धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

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Deepak Kumar
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ICICI बैंक ने तोड़ी गाइडलाइन, RBI ने लगाया 59 करोड़ रुपये का जुर्माना

आईसीआईसीआई पर जुर्माना (फाइल फोटो)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक पर नियामक के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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आरबीआई ने कहा, 'आईसीआईसीआई बैंक पर उसके निर्देशों का पालन न करते हुए, अपने पोर्टफोलियो में मौजूद एचटीएस सिक्योरिटीज की बिक्री करने के लिए 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।'

आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनिय 1949 की धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। इन धाराओं के तहत बैंक के निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

बता दें कि आरबीआई के पास यह अधिकार होता है कि अगर कोई बैंक उसके दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

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Source : News Nation Bureau

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