अप्रवासी भारतीयों के लिये 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तारीख तय कर दी गई है। आरबीआई ने फैसला लिया है कि विदेश में रहने वाले भारतीय 30 जून तक पुराने नोट जमा कर पाएंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नोटों को बदलने के बाकी के प्रावधान जारी अधिसूचना और नियम के अनुसार ही होंगे-
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, 2015 के तहत विदेशों से रकम लाने की सीमा 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति है।
यह घोषणा बेंगलुरू में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के तीन दिन पहले की जा रही है, जिसमें दुनिया भर से प्रवासी भारतीय हिस्सा लेने आ रहे हैं।
विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, "वित्तमंत्रालय की तरफ से 30 दिसंबर, 2016 को जारी अधिसूचना में दिये अधिकार के अनुसार Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Ordinance 2016 के अंतर्गत पुराने नोट बदलने के नियमों के तहत 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच भारत के बाहर रह रहे नागरिकों को आरबीआई के कार्यालय में प्रतिबंधित नोटों को 31 मार्च तक जमा करने की सुविधा दी जाती है।"
बयान में ये भी कहा गया है, "ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत में नहीं रह रहे हैं, उनके लिये ये सुविधा 30 जून, 2017 तक दी जा रही है। ताकि उन्हें समय मिल सके और वो भारत आकर रकम जमा कर सकें।"
बयान में कहा गया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिये अलग से लागू फेमा का प्रावधान जारी रहेगा।
बयान में कहा गया है, "‘Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 के नियमों के तहत सुविधा जारी रहेगी। इन नियमों के अनुसार प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये तक रकम देश में वापस ला सकता है। नेपाल और भूटान के लिये अलग फेमा प्रावधान लागू हैं जो जारी रहेंगे।"
Source : News Nation Bureau