354 करोड़ के बैंक घोटाले में मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के भांजे को ईडी ने कोर्ट में पेश किया

बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रतुल ने 2012 में कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके माता-पिता बोर्ड में बने रहे थे.

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Sunil Mishra
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354 करोड़ के बैंक घोटाले में मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के भांजे को ईडी ने कोर्ट में पेश किया

रतुल पुरी (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई ने शनिवार को, मोसर बेयर के पूर्व कार्यकारी निदेशक और अन्य को 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पुरी पकड़ा था रतुल के अलावा, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निर्देशक नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनीत शर्मा के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रतुल ने 2012 में कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके माता-पिता बोर्ड में बने रहे थे.

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एजेंसी ने रविवार को आरोपी निदेशकों के आवासों और कार्यालयों सहित छह स्थानों पर तलाशी ली थी. कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के निर्माण में शामिल है. मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है. कंपनी 2009 से विभिन्न बैंकों से ऋण ले रही थी और कई बार ऋण पुनर्गठन के लिए गई. बैंक ने शिकायत में जो आरोप लगाए हैं, वे अब सीबीआई की प्राथमिकी का हिस्सा है.

एक फोरेंसिक ऑडिट के बाद 20 अप्रैल, 2019 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रतुल पुरी के खाते को "फ्रॉड" के रूप में घोषित कर दिया था. सीबीआई ने अपनी शिकायत में कहा है "... एमबीआईएल ने धोखाधड़ी की है और शिकायतकर्ता बैंक को धोखा दिया है, जिससे खुद को गलत तरीके से फायदा हुआ है और ऋणदाता बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ है."

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बैंक ने दावा किया है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने फंड जारी करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेरित करने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए गए. शिकायत में यह भी कहा गया है कि एमबीआईएल ने 29 नवंबर, 2014 को हमारे बैंक को 354.51 करोड़ रुपये का गैरकानूनी नुकसान पहुंचाया और गैरकानूनी लाभ हासिल किया.

अगस्ता वेस्टलैंड मनी लांड्रिंग केस में रतुल पुरी को ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. ईडी ने अदालत से रतुल पुरी की 14 दिन की रिमांड मांगी है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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