रेप मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल पर 28 सितंबर को तय होंगे आरोप

रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है।

रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है।

author-image
Jeevan Prakash
एडिट
New Update
रेप मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल पर 28 सितंबर को तय होंगे आरोप

तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)

रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके बाद तेजपाल के खिलाफ ट्रायल चलेगा।

Advertisment

तरुण तेजपाल के वकील प्रमोद दुबे ने बताया कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 354 (A), 354 (B), 341,342,376(2)F,376(2)K के तहत आरोप हैं। उसमें 376 नहीं शामिल है।

वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। तेजपाल पर अपनी एक सहकर्मी से गोवा के एक पांच सितारा होटल में 7-8 नवंबर, 2013 को रेप करने का आरोप है।

और पढ़ें: रेलवे होटल घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू यादव और तेजस्वी को भेजा समन

Source : News Nation Bureau

rape case Goa Court Tarun Tejpal
      
Advertisment