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तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)
रेप के आरोपी तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। गोवा की मपूसा कोर्ट ने रेप के आरोप में 28 सितंबर को आरोप तय करने का फैसला किया है। जिसके बाद तेजपाल के खिलाफ ट्रायल चलेगा।
तरुण तेजपाल के वकील प्रमोद दुबे ने बताया कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 354 (A), 354 (B), 341,342,376(2)F,376(2)K के तहत आरोप हैं। उसमें 376 नहीं शामिल है।
Final charges are 354 (A), 354 (B), 341,342,376(2)F,376(2)K. 376 is not there: Tarun Tejpal's lawyer Pramod Dubey on rape case pic.twitter.com/aMXgy3Xxkn
— ANI (@ANI) September 7, 2017
वरिष्ठ पत्रकार तेजपाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। तेजपाल पर अपनी एक सहकर्मी से गोवा के एक पांच सितारा होटल में 7-8 नवंबर, 2013 को रेप करने का आरोप है।
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Source : News Nation Bureau