सुरजेवाला सीबीआई, ईडी प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
सुरजेवाला सीबीआई, ईडी प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
नई दिल्ली:
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के दो अध्यादेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये अध्यादेश केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुखों के कार्यकाल का पांच साल तक विस्तार करने की अनुमति देते हैं।याचिका में संसद का सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले अध्यादेश लाने की वजह पर सवाल उठाया गया है।
सुरजेवाला ने याचिका में तर्क दिया कि कार्यकाल का विस्तार वास्तव में जांच एजेंसियों पर कार्यपालिका के नियंत्रण की पुष्टि करता है और स्वतंत्र रूप से कामकाज करने के उनके दायित्व के खिलाफ है।
अधिवक्ता अभिषेक जेबराज के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, सरकारी अधिकारियों के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की निश्चितता को बार-बार एक आवश्यक तत्व माना गया है। एक टुकड़ा विस्तार प्रणाली, जैसा कि लागू अध्यादेशों और अधिसूचना द्वारा परिकल्पित है, अधिकारियों के लिए केंद्र को खुश करने वाली सेवा करने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन है।
सीबीआई और ईडी के निदेशकों को दो साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
दलील दी गई है कि यह विस्तार शीर्ष अदालत के फैसलों के खिलाफ है, जो इन एजेंसियों को किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का इरादा रखते हैं।
शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर को मौजूदा ईडी निदेशक को केंद्र द्वारा दिए गए विस्तार पर विचार करते हुए कहा था कि ऐसा विस्तार दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में और छोटी अवधि के लिए होना चाहिए।
सुरजेवाला ने विनीत नारायण मामले में 1997 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने सीबीआई और ईडी निदेशकों के लिए न्यूनतम सुरक्षित कार्यकाल रखा था और 2019 के आलोक वर्मा के मामले का भी हवाला दिया, जब सीबीआई निदेशक को सभी बाहरी प्रभावों से बचाने की जरूरत निर्धारित की गई थी।
याचिका में कहा गया है, इन जांच एजेंसियों को जनता की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन इन संशोधनों के साथ कार्यपालिका की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्हें स्पष्ट और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपने अधीन किया जा रहा है।
14 नवंबर को लागू किए गए दो अध्यादेश हैं- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, जो क्रमश: सीवीसी अधिनियम 2003 और डीएसपीई अधिनियम 1946 की धारा 25 और धारा 4बी में संशोधन करते हैं।
संशोधन केंद्र सरकार को इस शर्त के साथ एक बार में मूल कार्यकाल को एक वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देते हैं कि प्रारंभिक नियुक्ति में स्वीकृत अवधि सहित कुल मिलाकर पांच साल पूरे होने के बाद ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।
बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इन दो अध्यादेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।
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