चारा घोटाला: अदालती अवमानना के दोषी करार दिए गए तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा, 23 जनवरी को पेशी का आदेश

रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक अन्य मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्री जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो को दोषी करार दिए जाने के बाद हुई बयानबाजी को कोर्ट की अवमानना माना है।

रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक अन्य मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्री जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो को दोषी करार दिए जाने के बाद हुई बयानबाजी को कोर्ट की अवमानना माना है।

author-image
Abhishek Parashar
एडिट
New Update
चारा घोटाला: अदालती अवमानना के दोषी करार दिए गए तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा, 23 जनवरी को पेशी का आदेश

लालू को सजा से पहले अदालती अवमानना के दोषी करार दिए गए तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

चारा घोटाला के एक अन्य मामले में लालू यादव को सजा के ऐलान से पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने उनके बेटे तेजस्वी यादव को अवमानना का दोषी करार दिया है।

Advertisment

रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक अन्य मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो को दोषी करार दिए जाने के बाद हुई बयानबाजी को कोर्ट की अवमानना मानते हुए तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा को 23 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

हालांकि कोर्ट की तरफ से अवमानना का नोटिस जारी किए जाने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है।

वहीं पार्टी प्रवक्ता झा ने इसे चौंकाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा, 'यह चौंकाने वाला है क्योंकि हमारे बीच से किसी ने भी न्यायिक कार्रवाई और न्यायिक फैसले के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था।'

और पढ़ें: चारा घोटाला: CBI अदालत कल सुनाएगी लालू यादव को सजा

23 दिसंबर को लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी ने इस पूरे मामले में सीबीआई और केंद्र सरकार को लपेटे में लिया था।

पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस फैसले से हम चकित हैं लेकिन हमें कोई झटका नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों से हम इस मामले को झेल रहे हैं।

झा ने कहा था कि कि इस मुल्क में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस घोटाले को लेकर सचेत किया, उसी को सजा सुना दी गई।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले पर 1996 में लालू यादव ने ही एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब उनसे राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ा जा सका तो इस तरह घेर लिया गया। वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा कि इस फैसले से हम निराश हैं लेकिन हमारे बीच कोई हताशा नहीं है।

और पढ़ें: महाराष्ट्र बंद Live: औरंगाबाद में इंटरनेट ठप, ठाणे में धारा 144 लागू

HIGHLIGHTS

  • चारा घोटाला मामले में लालू को सजा के ऐलान से पहले अदालती अवमानना के दोषी करार दिए गए तेजस्वी यादव
  • रांची की सीबीआई अदालत ने तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद और मनोज झा को 23 जनवरी को अदालत में समन किया है

Source : News Nation Bureau

Tejashwi yadav Manoj Jha Fodder Scam Raghuvansh Prasad Singh contempt of court Ranchi Special CBI Court
Advertisment