दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दिल्ली पुलिस को रामजस कालेज मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली आपराधिक शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इस घटना में कथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्टेट अभिलाष मल्होत्राा ने उत्तरी दिल्ली के मौरिस नगर थाने के प्रभारी को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगा।
सोमवार को हुए सुनवाई के दौरान अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा, 30 मार्च से पहले कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने के लिए इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया जाता है।
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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और अधिवक्ता विवेक गर्ग ने कहा कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेताओं और छात्राें ने रामजस कालेज में 21 फरवरी को सम्मेलन के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगाए।
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Source : News Nation Bureau