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राम जन्मभूमि फैसला :कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मथुरा में 29 दिसम्बर तक धारा 144 लागू

कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दिए जाने वाले दण्ड का भागी होगा

Updated on: 04 Nov 2019, 08:53 PM

मथुरा:

अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और त्योहारों के मद्देनजर जनपद में शांति एवं-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मथुरा-वृन्दावन नगर निगम सीमा में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू की गयी है. सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दिए जाने वाले दण्ड का भागी होगा. निषेधाज्ञा आगामी 29 दिसम्बर तक लागू रहेगी.

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इन्हीं मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) दीपेश जुनेजा सोमवार को यहां पहुंचे और श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर सहित शाही ईदगाह क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को अपेक्षित दिशा-निर्देश दिए. वहीं इससे पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है. न्यायालय के फैसले पर किसी प्रकार का कोई माहौल न खराब हो, इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी संजीदा दिख रही है. कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राजधानी भोपाल में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों के मद्देनजर धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. आदेश जारी कर समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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इसके साथ ही थाने में सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किरायेदार, पेंगेस्ट, को नहीं रखेगा. होटल, लाज, धर्मशाला और ऐसे ही किसी स्थानों पर रुकने वालों के पहचान पत्र और जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा. कलेक्टर पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक, सामाजिक और परम्परा आयोजन के अतिरिक्त अन्य सभी आयोजनों पर बिना अनुमति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.