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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रविचंद्रन को स्वास्थ्य संबधित दिक्कतों के चलते मिली 30 दिन की छुट्टी

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रविचंद्रन को स्वास्थ्य संबधित दिक्कतों के चलते मिली 30 दिन की छुट्टी

Updated on: 15 Nov 2021, 12:15 PM

चेन्नई:

तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों में से एक पी. रविचंद्रन को स्वास्थ्य संबधित दिक्कतों के चलते 30 दिनों की छुट्टी (सामान्य छुट्टी) दी गई है।

यह छठी बार है जब रविचंद्रन को 29 साल की जेल अवधि के दौरान छुट्टी मिली है।

सरकार ने उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा 2 सितंबर, 2021 को दिए गए आदेश के अनुसार 30 दिनों की छुट्टी दी है।

उन्हें सीआरपीसी की धारा 432 (सजा को निलंबित करने या हटाने की सरकार की शक्ति) और तमिलनाडु के सजा निलंबन नियम, 1982 के नियम 40 (नियमों को छूट देने की सरकार की शक्ति) के आधार पर सामान्य छुट्टी दी गई है।

न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन और न्यायमूर्ति एस. अनंती की मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य को रविचंद्रन की मां पी. राजेश्वरी की याचिका पर एक उपयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

रविचंद्रन की मां ने सरकार और अदालत को सूचित किया था कि उनके बेटे को दाहिनी आंख की सर्जरी की आवश्यकता है, जिसके लिए उसे दो महीने की सामान्य छुट्टी चाहिए है।

रविचंद्रन को अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही वह मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे और उन्हें छुट्टी याचिका में निर्दिष्ट परिसर में रहने के लिए कहा गया है।

मदुरै बेंच ने तमिलनाडु सरकार को छुट्टी की अवधि के दौरान दोषी को मजबूत पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और उसी पर दैनिक अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने उसे रोजाना नजदीकी थाने में रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.