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राजीव हत्याकांड के दोषी नलिनी की पैरोल बढ़ी, बेटी की शादी की तैयारी का दिया हवाला

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एस नलिनी के पैरोल को तीन हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक है.

Updated on: 22 Aug 2019, 10:47 PM

नई दिल्ली:

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को एस नलिनी के पैरोल को तीन हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों में से एक है. उन्होंने अदालत में एक माह का विस्तार देने के लिए याचिका दाखिल किया था, ताकि वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियों को कर सके.

नलिनी ने कहा कि वह शादी का इंतजाम अभी तक नहीं कर पाई है, क्योंकि उनकी बेटी लंदन में रहती है और अगले महीने भारत आने वाली है. नलिनी को 25 जुलाई को एक महीने के पैरोल पर रिहा किया गया था.

मद्रास हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को नलिनी को एक महीने के लिए पैरोल पर रिहा होने की अनुमति दी थी, जबकि नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए छह महीने के पैरोल की याचिका दाखिल की थी.

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नलिनी ने अपने मामले की जिरह खुद की थी. अदालत ने नलिनी से कहा कि वह पैरोल की अवधि में नेताओं और मीडिया से नहीं मिलेंग.

अपनी याचिका में नलिनी ने कहा था कि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त हर कैदी को दो साल जेल में बिताने के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी पाने का नियम है और उन्होंने पिछले 27 साल जेल में बिताए हैं और एक बार भी छुट्टी नहीं ली है.

नलिनी के अलावा इस मामले के दोषियों में उसके पति वी श्रीहरण उर्फ मुरुगन, एजी पेरारीवलन, टी सुथेंद्रराजा उर्फ संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायास और रविचंद्रन शामिल हैं.

सभी सातों दोषी साल 1991 से ही जेल में हैं, जब एक महिला तमिल टाइगर आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई के नजदीक एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलते हुए खुद को बम से उड़ा लिया था.