राजीव गांधी हत्याकांड: पेरारिवलन की याचिका पर सीबीआई को SC का नोटिस

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। पेरारीवलन ने इसमें बड़े षड्यंत्र का आरोप लगाया है और इस मामले के जांच की मांग की है।

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pradeep tripathi
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राजीव गांधी हत्याकांड: पेरारिवलन की याचिका पर सीबीआई को SC का नोटिस

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। पेरारीवलन ने इसमें बड़े षड्यंत्र का आरोप लगाया है और इस मामले के जांच की मांग की है।

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तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में सात दोषियों को रिहा किये जाने को लेकर मार्च, 2016 को एक पत्र लिखा था। जिस पर तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिये तीन महीने का समय दिया है।

पेरारिवलन इस समय आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 11 जून, 1991 को पेरियार थिडाल से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेरारीवलन के वकील की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने जवाब के लिए जांच एजेंसी को तीन सप्ताह का समय दिया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पेरारीवलन ने शीर्ष अदालत से उसे दोषी ठहराये जाने के 1999 के फैसले को वापस लेने की मांग की है।

पेरारिवलन को मौत की सजा मिली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे 18 फरवरी, 2014 को आजीवन कारावास में बदल दिया था।

एक आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई, 1991 को श्री पेरंबदूर में की गई थी।

Source : News Nation Bureau

cbi Rajiv Gandhi Assassination Case Supreme Court
      
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