प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को छोटे कारोबारियों को भी जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के दायरे में लाने की सलाह दी है।
पीएम ने कहा जिन कारोबारियों की सालाना बिक्री 20 लाख रुपये से कम हो, उसे भी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखें। अभी जीएसटी के तहत सालाना 20 लाख से कम की बिक्री करने वाले व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
उन्होंने कहा केंद्र सरकार ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो भ्रष्ट लोगों का भरोसा तोड़ेगी और ईमानदार करदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी।
पीएम ने केंद्र और राज्य के कर अधिकारियों के दो दिवसीय 'राजस्व ज्ञान संगम' में कहा, 'जीएसटी के तहत सभी व्यापारियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए, हमें सुनिश्चित करना होगा कि 20 लाख से कम बिक्री करने वाले व्यापारी भी जीएसटी के तहत पंजीकृत हों।'
मोदी ने कहा कि दो महीनों में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में 17 लाख नए व्यापारी जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अलावा आर्थिक एकीकरण भी प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद करता है।
मोदी ने कहा कि ईमानदारों को बेइमानों के खराब कर्म की कीमत चुकानी जारी नहीं रखनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सरकार ने नोटबंदी करके और काले धन व बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कानून बनाकर कई कदम उठाए हैं।
HIGHLIGHTS
- 20 लाख से कम आमदनी वाले कारोबारी भी जीएसटी के दायेर में आएं: पीएम मोदी
- अभी 20 लाख से कम की बिक्री करने वाले व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं
Source : News Nation Bureau