'गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें सरकार', राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश
बहुचर्चित हिनगोनिया मामले में फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और गौवध करने वाले को उम्र कैद की सज़ा दी जाए।
नई दिल्ली:
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का आदेश दिया है। बहुचर्चित हिनगोनिया मामले में सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सरकार को आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और गौवध करने वाले को उम्र कैद की सज़ा दी जाए।
हिंगोनिया मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने यह बात कही है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि, 'सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराए। वहीं दूसरी ओर गोकसी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान कानून में शामिल करवाए।'
गौरतलब है राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित हिंगोनिया गौशाला मामले में 7 साल बाद फैसला सुनाया है।
Hingonia Gaushala deaths: Forest department has also been order to put 5000 plants in cowshed every year
— ANI (@ANI_news) May 31, 2017
ACB ADG has been ordered to prepare report every 3 months on cowshed, directs UDH Secy and municipal commissioner to visit once every month
— ANI (@ANI_news) May 31, 2017
Hingonia Gaushala deaths: Rajasthan HC says Cow should be declared national animal and that life term should be given for cow slaughter
— ANI (@ANI_news) May 31, 2017
इस फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट ने एसीबी और एडीजे को हर तीन महीने में गोशाला मामले में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यूडीएच सचिव और निगम आयुक्त सहित सम्बंधित अफसरों को महीने में एक बार गौशाला का दौरा करने के भी निर्देश दिए है।
अपने आदेश में कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग को गौशाला में हर साल 5 हजार पौधे लगाने को कहा है। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूर्व में दिए गए आदेशों की अनुपालना पहले की भांति रखी जाए।
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