Railway ने स्लीपर/सेकेंड क्लास के किराये में दी 50% की छूट!, जानिए कैसे मिलेगा डिस्काउंट

इस छूट का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जो केंद्र या राज्य सरकारों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या फिर स्थानीय वैधानिक निकायों के लिए काम कर रहे हों

इस छूट का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जो केंद्र या राज्य सरकारों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या फिर स्थानीय वैधानिक निकायों के लिए काम कर रहे हों

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Ravindra Singh
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भारतीय रेलवे( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने देश के युवाओं को रेल किराए में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि भारतीय युवाओं को यह छूट एक विशेष यात्रा के दौरान मिलेगी. भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत (Ek Bharat Shrestha Bharat) कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाने वाले युवाओं को यात्रा किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है. आपको बता दें कि यह छूट केवल दूसरी श्रेणी  के मूल किराए पर मिलेगी. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के तहत देश के युवा एक राज्य से दूसरे राज्य तक यात्राओं के दौरान इस छूट का लाभ ले सकेंगे. इसके अलावा एक और शर्त यह भी होगी कि इन युवाओं की मासिक आय 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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यहां हम आपको यह भी बता दें कि यात्रा किराये में छूट का प्रावधान केवल सामान्य रेल गाड़ियों के लिए ही है. विशेष रेल गाड़ियों (Special Trains) और विशेष सुविधाओं वाले रेल के डिब्बों (Special Coaches) पर यह छूट लागू नहीं होगी. इसके अलावा छूट का लाभ लेने के लिए यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से लेकर गंतव्य स्टेशन तक की दूरी कम से कम 300 किलोमीटर की वापसी की भी टिकट होनी चाहिए. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरी श्रेणी के एक तरफ के किराए के भुगतान पर ही यह छूट दी जाएगी.

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आपको बता दें कि यह छूट देश के अलग-अलग राज्यों के संबंधित मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा रेलवे के निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र पर ही दी जाएगी. ऐसे में जो युवक इस छूट का लाभ उठाना चाहते हैं वो रेलवे को संबंधित अधिकृत अधिकारियों, मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक आदि के समक्ष यह प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे जिसके बाद ये अधिकारी उन्हें किराए में छूट दिए जाने का आदेश जारी करेंगे. रेलवे के इस ऐलान के आधार पर संबंधित रेलवे स्टेशन मूल किराए में छूट देने की अनुमति देगा. आपको एक बात और बता दें कि इस छूट का लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जो केंद्र या राज्य सरकारों, निगमों या सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या फिर स्थानीय वैधानिक निकायों के लिए काम कर रहे हों.

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यहां हम छूट लेने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि यात्रा किराये में छूट केवल मूल किराये पर लागू होगी. रेल टिकट पर लगने वाले आरक्षण शुल्क, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य ऐसे शुल्कों पर छूट का प्रावधान नहीं है. छूट से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संबंधित रेल जोन के प्रमुख वाणिज्यिक प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है.

Source : न्‍यूज स्‍टेट ब्‍यूरो

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