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भारतीय रेलवे व आईआरसीटीसी की ओर ट्रेन, प्लेटफार्म और स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाने वाले सभी तरह के भोजन-पेय पदार्थों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस बात की जानकारी शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने दी।
इस संबंध से जुड़े सभी संदेहों और अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ' भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिजम कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) या इनके लाइसेंस धारक द्वारा रेलगाड़ी, प्लैटफॉर्म में उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।'
देश में इस नई कर प्रणाली जीएसटी की शुरुआत एक जुलाई 2017 से हुई थी।
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Source : News Nation Bureau
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