Rahul Gandhi सूरत कोर्ट में करेंगे सजा के खिलाफ अपील, सोमवार को जाएंगे गुजरात
Rahul Gandhi to challenge defamation conviction on Monday : कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब राहुल गांधी अपनी दो साल की सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे. उन्हें निचली अदालत से मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा के बाद देश में राजनीतिक उबाल आ गया है.
highlights
- सोमवार को सूरत में होंगे राहुल गांधी
- सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट में करेंगे अपील
- मानहानि मामले में मिली है दो साल की सजा
नई दिल्ली:
Rahul Gandhi to challenge defamation conviction on Monday : कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से खबर आ रही है कि अब राहुल गांधी अपनी दो साल की सजा के खिलाफ सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे. उन्हें निचली अदालत से मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है. इस सजा के बाद देश में राजनीतिक उबाल आ गया है. तो उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है. हालांकि सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 माह का समय भी दिया था.
सोमवार को सूरत में होंगे राहुल गांधी
कांग्रेस के सूत्रों ने मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि वो सोमवार को गुजरात के दौरे पर जाएंगे, जहां वो सीधे पहले सूरत पहुंचेंगे और सेशंस कोर्ट में अपील फाइल करेंगे.
Rahul Gandhi is likely to travel to Surat, Gujarat tomorrow as an appeal will be moved in the Sessions court there against his conviction and two-year- sentence in defamation case: Congress sources
— ANI (@ANI) April 2, 2023
(file photo) pic.twitter.com/9g6sCWmDQy
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पूरे देश में कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन
राहुल गांधी ने चार साल पहले एक सभा में 'मोदी' सरनेम को लेकर एक बयान दिया था. इस बयान पर उनके खिलाफ बिहार समेत कई जगहों पर केस दर्ज हुए थे. बीजेपी एमएलए की तरफ से किये गए केस में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी. उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किया था. बता दें कि राहुल गांधी केरल राज्य के वायनॉड से लोकसभा सांसद थे. हालांकि अभी वायनॉड सीट को खाली घोषित नहीं किया गया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट ने उनकी सजा पर अपील के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है, उसके बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला करेगा.
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