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राहुल गांधी ( Twitter : @RahulMyPM)
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राहुल गांधी ने बहन प्रियंका वाड्रा के बंगले की फोटो लेने और वीडियो बनाने के लिए ड्रोन को कई बार ऊंचाई तक उड़ाया. जो नियम के खिलाफ है.
राहुल गांधी ( Twitter : @RahulMyPM)
तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी चुनावी थकान मिटाने अपनी बहन प्रियंका और उनके दो बच्चों के साथ शिमला गए. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा काम किया कि विवादों में आ गए. राहुल गांधी ने शिमला के छराबड़ा में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राहुल गांधी ने बहन प्रियंका वाड्रा के बंगले की फोटो लेने और वीडियो बनाने के लिए ड्रोन को कई बार ऊंचाई तक उड़ाया. जो कि नियम के खिलाफ है. ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन यहां अनुमति नहीं ली गई थी. हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी ने बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाया है.
गौरतलब है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा का घर छराबड़ा में बनकर तैयार है. इस दौरान राहुल गांधी पूरे एरिया का निरीक्षण किया. राहुल गांधी सेब के बागान भी घूमें और वहां पर करीब एक घंटे का वक्त बिताया.
बता दें कि है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तीन राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की. इसके बाद राहुल गांधी आज यानी गुरुवार को बिहार में महागठबंधन के घटक दलों से मुलाकात कर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करेंगे.
ड्रोन को लेकर आम नियम-
1.रिहायशी इलाकों में बिना परमीशन ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता.
2. एयरपोर्ट या हैलिपैड के 5 किलोमीटर के आस-पास ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता.
3. दिन के समय और अच्छे मौसम में ही ड्रोन उड़ाया जाए.
4. सेंसिटिव जोन या हाईप्रोफाइल सिक्योरिटी वाले इलाके में ड्रोन न उड़ाया जाए.
5. सरकारी ऑफिस, मिलिट्री स्पॉट आदि में ड्रोन वर्जित हैं.
6. ड्रोन उड़ाने वाला कम से कम 18 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए.
7. सभी ड्रोन एक लाइसेंस प्लेट के साथ उड़ाए जाएं जिनमें ऑपरेटर का नाम और उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट करना हो ये लिखा हो.
8. ड्रोन को उतनी ही ऊंचाई तक उड़ानी है जहां तक उसे देखा जा सके.
9. किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ड्रोन न उड़ाया जाए.
10. नेशनल पार्क, पब्लिक स्पॉट, वाइल्डलाइफ सेंचुरी आदि में ड्रोन न उड़ाया जाए.
ऐसे लेना होता है परमिशन-
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेने के लिए पहले डीजीसीए का फॉर्म भरना होता है. इसमें अपना नाम, कंपनी का नाम, किस लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना है, क्यों फोटो या वीडियो चाहिए, ड्रोन कैमरा की डिटेल और कब ड्रोन उड़ाना है इसका डिटेल देना होता है.
Source : News Nation Bureau