आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी वह अर्जी बुधवार को वापस ले ली जिसमें उन्होंने हालिया लोकसभा चुनावों में दक्षिण दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के नामांकन-पत्र को स्वीकार करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि, चड्ढा को एक चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट दी गई है.
न्यायमूर्ति ए जे भम्भानी की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई. पीठ ने चड्ढा के वकील को याचिका वापस लेने और एक चुनावी याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिका वापस लिया हुआ मानकर खारिज की जाती है.’’ चड्ढा ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि निर्वाचन अधिकारी ने बिधूड़ी के नामांकन-पत्र की घोर विसंगतियों की अनदेखी की.
बिधूड़ी और चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. बिधूड़ी ने चड्ढा को 3.6 लाख से ज्यादा मतों से हराया है. चड्ढा के वकील आर अरुणाद्रि अय्यर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का निर्देश है कि याचिका वापस लेनी है और याचिकाकर्ता को एक चुनाव याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाए.
HIGHLIGHTS
- राघव चढ्ढा ने वापस ली याचिका
- दोनों ने दक्षिण दिल्ली से लड़ा था चुनाव
- बिधूड़ी ने चढ्ढा को 3.6 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था
Source : PTI