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मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक

मोदी सरनेम वाली टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, कार्रवाई पर फिलहाल रोक

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IANS
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मोदी सरनेम

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए आगामी 16 अगस्त की तारीख तय की है।

रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था।

इस कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आग्रह की उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी।

बीते 16 जून को कोर्ट ने राहुल गांधी को पंद्रह दिनों की मोहलत दी थी।

इस बीच राहुल गांधी ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस मुकदमे के शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा है।

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की।

बता दें कि यह केस रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी।

प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनके अलावा पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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