आज खत्म हो रहा वधवान परिवार का क्वारंटाइन, CBI के हवाले करेंगे: अनिल देशमुख
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने बुधवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज वधवान परिवार का क्वारंटाइन खत्म हो रहा है और हम उन्हें सीबीआई को सौंप देंगे.
मुंबई:
महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने बुधवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज वधवान परिवार का क्वारंटाइन खत्म हो रहा है और हम उन्हें सीबीआई को सौंप देंगे. जब तक सीबीआई उन्हें हिरासत में नहीं लेती, वाधवान परिवार क्वारंटाइन ही रहेगा. इस दौरान गृहमंत्री अनिल देशमुख ने नाम लिए बिना बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, साधुओं की हत्या को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और इस बहाने सत्ता में आने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं.
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उन्होंने यह भी कहा, पालघर मॉब लिंचिंग कांड को जातीय रंग देना दुखद है. सीबीसीआईडी मामले की जांच कर रही है और यह समय राजनीति करने का नहीं है. उन्होंने कहा, सभी राज्य महामारी से लड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने इस संकट काल में भी सांप्रदायिक नजरिया दिखाने का प्रयास किया.
अनिल देशमुख बोले, सीबीसीआईडी में आईजी स्तर के अधिकारी पालघर मॉब लिंचिंग मामले की जांच कर रहे हैं. मैं खास तौर से यह बताना चाहूंगा कि मॉब लिंचिंग के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हम आज व्हाट्सएप के माध्यम से अभियुक्तों के नाम जाहिर कर रहे हैं, उनमें से कोई मुस्लिम नहीं है.
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बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में डीएफएचएल (DHFL) के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन को कोविड-19 (Covid-19) पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया था. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने वधावन परिवार के सदस्यों समेत 23 लोगों को उनके फार्महाउस में पाया. महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उस समय कहा था कि मामले की जांच की जाएगी.
स्थानीय पुलिस अफसरों ने बताया था, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये पुणे और सतारा दोनों जिलों को सील किए जाने के बाद भी वधावन परिवार के सदस्यों समेत कई लोगों ने बुधवार शाम अपनी कारों से खंडाला से महाबलेश्वर की यात्रा की. कपिल और धीरज वधावन यस बैंक और डीएफएचएल धोखाधड़ी मामलों में आरोपी हैं. पुलिस ने बताया था कि सभी 23 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
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