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राम रहीम के बाद राधे मां पर कस सकता है शिकंजा, हाई कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

पंजाब - हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को राधे मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

Updated on: 05 Sep 2017, 05:49 PM

नई दिल्ली:

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को राधे मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने य़ह आदेश फगवाड़ा के निवासी सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसको रात को फोन करके परेशान करती है और डरा-धमका कर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है।

पंजाब पुलिस को अब इस मामले में हाईकोर्ट के सामने 13 नवंबर से पहले जवाब देना है।

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खुद को देवी बताने वाली राधे मां कई बार सवालों के घेरे में आई है। राधे मां अपने भक्तों के लिए गाना गाने को लेकर, अपने भक्तों को आई लव यू कहने को लेकर और अपने भक्तों को नचाते हुए आर्शीवाद देने को लेकर पहले भी चर्चा में रही है।

आपको बता दे अभी कुछ दिन पहले ही डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों के साथ रेप के आरोप में सजा हुई है। राम रहीम के बाद अब राधे मां पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है।

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