पंजाब हरियाणा में नए साल पर नहीं जलेंगे पटाखे, हाई कोर्ट के आदेश हुए लागू
हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को दिया है।
चंडीगढ़:
पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि नए साल के जश्न में पटाखें न जलाए जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि शादी, पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में पटाखों पर रोक संबंधी आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
कोर्ट ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिल्ली एनसीआर में दिवाली तक पटाखों की बिक्री पर को बैन लगा दिया था।
कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अदालत के आदेश को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
इसे भी पढ़ेंः पटाखा बैन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पटाखे जलाने पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी। यह निर्देश गुरुवार (16 नवंबर) से लेकर 15 जनवरी 2018 तक के लिए लागू रहेंगे।
वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य के 6 बड़े शहरों में दिसम्बर और जनवरी माह में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा चुका है। यह प्रतिबंध रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा में यह लागू होगा।
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