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उमर खालिद की जमानत याचिका का अभियोजन पक्ष ने किया विरोध

उमर खालिद की जमानत याचिका का अभियोजन पक्ष ने किया विरोध

Updated on: 25 Jan 2022, 12:55 AM

नई दिल्ली:

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका का अभियोजन पक्ष ने सोमवार को विरोध किया। साथी ही, नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष के रूप में उनकी जनता के बीच धारणा पर सवाल उठाया और जानना चाहा कि अगर ऐसा है, तो फिर वह जेएनयू में एक विशेष समुदाय के समूह में क्यों शामिल हुए।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा, वह जेएनयू में एक मुस्लिम समूह में क्यों शामिल हुए? आप सार्वजनिक ज्ञान के लिए खुद को कुछ और के रूप में चित्रित करते हैं।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत खालिद की जमानत अर्जी पर अभियोजन पक्ष की दलीलें सुन रहे थे।

इसके अलावा, प्रसाद ने तर्क दिया कि 25 विरोध स्थल स्थानीय मस्जिदों के करीब थे, लेकिन श्रीराम कॉलोनी स्थित नूरानी मस्जिद के पास विरोध स्थल को इंगित करके उद्देश्यपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष नाम दिया गया था। इसी तरह सदर बाजार का विरोध स्थल मूल रूप से शाही ईदगाह है। शास्त्री पार्क में विरोध स्थल वाहिद जामा मस्जिद था और गांधी पार्क का विरोध स्थल वास्तव में जमीला मस्जिद थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विरोध स्थलों के आयोजक 24़7 धरना-प्रदर्शन के लिए जमीनी कार्य करना चाहते थे।

उन्होंने यह भी दावा किया कि विरोध के दौरान पीएफआई, जमात-ए-हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया सहित कई छिपे हुए तत्व थे।

अदालत ने कहा कि 28 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में बहस जारी रहेगी, क्योंकि यह सोमवार को समाप्त नहीं हुई।

खालिद की जमानत याचिका की पिछली सुनवाई में 11 जनवरी को अपने वकील की जमानत याचिका के जवाब में एसपीपी ने कहा था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिका को वेब सीरीज फैमिली मैन और फिल्म ट्रायल ऑफ शिकागो 7 से संदर्भित किया गया था और कानून के आधार पर तर्क नहीं दिया गया।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि खालिद के वकील के 17 बिंदुओं पर पहला तर्क यह था कि वह चाहते हैं कि वेब सीरीज का हवाला देकर उनकी याचिका पर फैसला हो।

वह एक ऐसे मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 25 फरवरी, 2020 को दंगाइयों की भीड़ ने, जिनकी संख्या 150 से 200 के आसपास थी, एक 73 वर्षीय मुस्लिम महिला के घर पर हमला किया, जब उसका परिवार घर पर मौजूद नहीं था और घर का सारा सामान लूट लिया।

मामले का पहला दोषी - दिल्ली के गोकुलपुरी में भागीरथी विहार के दिनेश यादव को 8 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

खालिद पर साल 2020 में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.