राहुल गांधी को राहत : 'खून की दलाली' वाले बयान पर मिली क्लीन चिट

दिल्ली की अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि यह कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है.

दिल्ली की अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि यह कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है.

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yogesh bhadauriya
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राहुल गांधी को राहत : 'खून की दलाली' वाले बयान पर मिली क्लीन चिट

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है.

साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए 'खून की दलाली' वाले बयान पर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है. दिल्ली की अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि यह कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है. ऐसे में राहुल पर सेडिशन चार्ज नहीं लगाया गया है. पीएम मोदी अलग से मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं.

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राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक पब्लिक मीटिंग में बयान दिया था -'जो हमारे जवान है, जिन्होंने अपना खून दिया, जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने हिदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के नीचे आप छुपे हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल ग़लत है."

इसी शिकायत पर आज दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू अदालत में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल की. इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायत के कंटेंट के अनुसार कोई अपराध नहीं हुआ है. राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है और इसके लिए अगर पीएम खुद मानहानि का मुकदमा दायर करने चाहें तो कर सकते हैं.

Source : News Nation Bureau

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