राष्ट्रपति चुनाव 2017: निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया, उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची जारी
राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज पार्टियों की बैठक, आज से शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग आज जारी करेगा अधिसूचना।
नई दिल्ली:
17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आज (बुधवार को) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद भारत के 13वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया बुधवार से औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है।
इसके साथ ही 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है। बता दें कि नामांकन की अंतिम तिथि 28 जून है। इसके बाद 29 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं उम्मीदवारी से अपना नाम वापसी लेने अंतिम तिथि एक जुलाई है।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान की तारीख 17 जुलाई निर्धारित की गई है जबकि मतगणना 20 जुलाई को होगी।
लोकसभा, राज्यसभा तथा दिल्ली व पुदुच्चेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनाव में हिस्सा लेते हैं। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
Election Commission issues notification for process of filing nominations on July 17 #PresidentialElection
— ANI (@ANI_news) June 14, 2017
निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली व पुदुच्चेरी सहित सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को मतदान करने के लिए एक विशेष तरह की कलम दिया जाएगा और किसी अन्य कलम के इस्तेमाल से वोट अमान्य हो जाएंगे।
राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होगा और राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों या सांसदों को किसी तरह का व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
#TopStory: Leaders of opposition parties to meet in Delhi today on upcoming #PresidentialElection pic.twitter.com/DyGsefYBxY
— ANI (@ANI_news) June 14, 2017
प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर युक्त नामांकन पत्र जमा करने होंगे। सुचारू रूप से चुनाव कराने के लिए दिल्ली तथा पुदुच्चेरी के अलावा, सभी राज्यों की राजधानी में असिस्टेंट रिटर्निग ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी।
उम्मीदवार को मतदान स्थल पर अपना एक प्रतिनिधि तैनात करने की अनुमति होगी। सांसद दिल्ली स्थित संसद भवन में तथा विधायक अपने राज्य की विधानसभाओं में मतदान करेंगे, लेकिन आपातकाल में वह निर्वाचन आयोग को बताने के बाद दूसरे मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं।
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