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प्रतीकात्मक तस्वीर
CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने और एम नागेश्वर राव को एजेंसी की कमान देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है. एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई की मांग की. इससे पहले खुद आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई होनी है.
Supreme Court agrees to hear a fresh petition filed by advocate Prashant Bhushan seeking SIT probe against CBI officials, including #RakeshAsthanapic.twitter.com/2MvHEo6QTi
— ANI (@ANI) October 25, 2018
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बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा की याचिका के साथ-साथ प्रशांत भूषण की भी याचिका पर एक साथ सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में एम नागेश्वर राय की कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने के साथ-साथ सीबीआई के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ SIT जांच की भी मांग की है.
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बुधवार को सीबीआई अफसरों में आपसी घमासान के बीच निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है. इसके बाद नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है. अगले आदेश तक वहीं सीबीआई का संचालन करेंगे. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मध्यरात्रि में यह फैसला लिया. सीबीआई सूत्रों ने बताया कि बुधवार दोपहर बाद दो बजे तक निदेशक और विशेष निदेशक कार्यालय में भी किसी की भी आवाजाही नहीं होगी. वहीं, सीबीआई मुख्यालय में छापेमारी जारी है.
Source : News Nation Bureau