डेथ वारंट पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा- न्यायपालिका पर मजबूत होगा लोगों का विश्वास

साल 2012 में 18 दिसंबर को दिल्ली में यह जघन्य अपराध हुआ था.

साल 2012 में 18 दिसंबर को दिल्ली में यह जघन्य अपराध हुआ था.

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Ravindra Singh
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Nirbhaya

निर्भया के गुनहगारों को होगी फांसी( Photo Credit : फाइल)

दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस के चारों गुनहगारों का डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जारी कर दिया है. इन चारो दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. साल 2012 में 18 दिसंबर को दिल्ली में यह जघन्य अपराध हुआ था. इस घटना को 6 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था, इनमें एक आरोपी रामसिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली जबकि एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से तीन साल के लिए सुधार गृह भेज दिया गया था. आपको बता दें कि मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala house court) ने निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gang Rape) के दोषियों का डेथ वारंट (Death Warrant) जारी किया.

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पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javdekar) ने कहा कि निर्भया को न्याय (Verdict to Nirbhaya) मिला. चार दोषियों को फांसी देने का दिल्ली की अदालत का फैसला महिलाओं को सशक्त करेगा और न्यायपालिका पर लोगों के विश्वास को मजबूत करेगा. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोग इससे सीखेंगे कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

निर्भया गैंगरेप के दोषियों पर डेथ वारंट जारी होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि, इस मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं. यह इस देश में रहने वाले सभी 'निर्भया' की जीत है. मैं निर्भया के माता-पिता को सलाम करता हूं, जिन्होंने 7 साल तक संघर्ष किया. इन लोगों को सजा देने में 7 साल क्यों लगे? इस समय अवधि को कम क्यों नहीं किया जा सकता है? 

वहीं देश के केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के डेथ वारंट जारी करने के बाद कहा कि, निर्भया केस में न्याय के लिए लोगों का इंतजार आज खत्म हो गया है. यह दोषियों को सिर्फ फांसी देने की बात नहीं है. कोर्ट के इस निर्णय से पता चलता है कि ऐसे अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए. ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाना चाहिए.

Source : Ravindra Singh

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