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प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो को मिली ज़मानत के खिलाफ SC पहुंचे पिता (फाइल फोटो)
प्रद्युम्न के पिता ने रायन स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और परिवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार की इस अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले बीते मंगलवार (21 नवंबर), पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में स्कूल के सीईओ रायन पिंटो और उनके परिवार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी थी।
इससे पहले सुबह प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने कह था, 'हम पिंटो परिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं। हमारी दलील है कि अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो एक गलत मैसेज जाएगा।'
We are filing petition challenging the anticipatory bail granted to Pintos by Punjab & Haryana HC. We have said that a wrong message will be sent if anticipatory bail is given: Sushil Tekriwal, Varun Thakur's lawyer #PradyumanMurderCasepic.twitter.com/IolwqUJR3q
— ANI (@ANI) November 27, 2017
प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार को मिली हाई कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत
इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को सीबीआई जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए थे।
मंगलवार को ही गुरुग्राम की जिला अदालत ने प्रद्युम्न हत्याकांड में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए कंडक्टर अशोक को जमानत दे दी थी। इसी के साथ अशोक को भी कुछ नियम शर्तों पर जमानत दी गई थी।
8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न नाम के बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई थी। छात्र का शव स्कूल के बाथरुम में पड़ा मिला था।
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Source : News Nation Bureau