बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी खड़ी करने और कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्डा की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रदीप शर्मा की अपील को खारिज कर दिया, जिसने फरवरी 2022 की उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दरअसल, 25 फरवरी, 2021 को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास एक एसयूवी गाड़ी लावारिस मिली थी, जिसमें विस्फोटक था। गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन थे जो 5 मार्च को ठाणे के एक र्दे में मृत मिले थे।
महाराष्ट्र पुलिस से मामला लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा गया। जांच करते हुए एनआईए ने जून 2021 में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने दावा किया कि प्रदीप ने एक अन्य बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के साथ मिलकर साजिश रची, ताकि हिरेन को खत्म किया जा सके, जिसे अंबानी को आतंकित करने की पूरी साजिश में एक कमजोर कड़ी माना जाता था।
एनआईए ने कहा कि हिरेन को पूरी साजिश के बारे में पता था। ऐसे में आरोपी शर्मा-वाजे को डर था कि कहीं वह उनका राज न खोल दें, इसलिए उन्होंने उसे खत्म करने की साजिश रची।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Source : IANS