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गोधरा कांडः सबूत के अभाव में कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को किया बरी

गोधरा दंगा के मामले में कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

Updated on: 03 Feb 2017, 05:14 PM

highlights

  • सबूत के अभाव में सभी 28 आरोपी बरी
  • दंगा फैलाने और आगजनी  का था आरोप

नई दिल्ली:

गोधरा दंगों के मामले में कोर्ट ने सभी 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गांधीनगर कोर्ट ने सबूत के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी किया है।

इन सभी लोगों पर गोधरा स्टेशन पर ट्रेन में आगजनी के एक दिन बाद कलोल तालुका के पलियाड गांव में दंगा फैलाने, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था।

रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में करीब 5 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। कोर्ट ने 31 जनवरी को आदेश देकर कहा था कि इस मामले में आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता हो चुका है और 28 फरवरी 2002 को हुई हिंसा को लेकर कोर्ट के सामने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके।

बरी किए गए लोगों में ज्यादातर पलियाड गांव के हैं इनमें से तीन लोग अहमदाबाद के रहने वाले हैं। सेशन जज के आदेश के मुताबिक कई गवाह कोर्ट में पलट गए और 500 लोगों की भीड़ में से लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया।

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कोर्ट ने वकील की उस बात से सहमति जताई और कहा कि इस मामले में जांच ठीक तरह से नहीं की गई और यह बात जांच कर रहे अधिकारी ने भी मानी है।

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