पुलिस ने जम्मू कश्मीर के त्राल में जमात-ए-इस्लामी के छह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया
मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत, जमात-ए-इस्लामी (JeI) को "गैरकानूनी संघ" घोषित कर दिया है.
नई दिल्ली:
पुलिस ने जम्मू कश्मीर के त्राल में जमात-ए-इस्लामी के छह कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. शुक्रवार सुबह एक छापेमारी के दौरान जमात-ए-इस्लामी के छह कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दबोचकर हिरासत में ले लिया. बता दें कि त्राल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का क्षेत्र है. एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी घोषित किया था. मोदी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत, जमात-ए-इस्लामी (JeI) को "गैरकानूनी संघ" घोषित कर दिया है. जमात-ए-इस्लामी ऐसा पहला संगठन है जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया.
एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात ने आतंक को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है. दिलचस्प बात यह है कि जमात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुकी है और आधिकारिक रूप से किसी भी सशस्त्र विद्रोह से दूरी बनाकर रखती है.
क्या है जमात ए इस्लामी
जमात-ए-इस्लामी की स्थापना एक इस्लामिक-राजनीतिक संगठन और सामाजिक रूढिवादी आंदोलन के तौर पर ब्रिटिश भारत में 1941 में की गई थी. इसकी स्थापना अबुल अला मौदूदी ने की थी जो कि एक इस्लामिक आलिम (धर्मशात्री) और सामाजिक-राजनीतिक दार्शनिक थे. मुस्लिम ब्रदरहुड (इख्वान-अल-मुसलमीन, जिसकी स्थापना 1928 में मिस्त्र में हुई थी) के साथ जमात-ए-इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया.
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