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अदालत ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी ईडी के वारंट को रद्द करने से इनकार किया

चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने पर उसकी संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा. विशेष अदालत ने शुक्रवार को चोकसी के भांजे और पीएनबी घोटाले में अन्य प्रमुख आरोपी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.

Updated on: 08 Dec 2019, 03:00 AM

मुंबई:

भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को यहां की अदालत ने शनिवार को रद्द करने से इनकार कर दिया. चोकसी ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर कर ईडी की ओर से जारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी.

धन शोधन निरोधी कानून के विशेष न्यायाधीश वीसी बारडे ने चोकसी को राहत देने से इनकार कर दिया. अपनी याचिका में चोकसी ने कहा था कि वह खराब सेहत और जान का खतरा होने की वजह से भारत की यात्रा नहीं कर सकता. चोकसी ने दावा किया कि उसका इरादा धोखाधड़ी कर देश से भागने का नहीं था बल्कि वह इलाज कराने के लिए विदेश आया। अदालत अब ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें हाल में लागू कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई है.

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चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने पर उसकी संपत्ति जब्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा. विशेष अदालत ने शुक्रवार को चोकसी के भांजे और पीएनबी घोटाले में अन्य प्रमुख आरोपी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था.