PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार ब्रिटेन की अदालत

अनुमान है कि नीरव मोदी को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. उसके खिलाफ अगले साल मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और वह तब तक जमानत पाने की कोशिश कर रहा है.

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Aditi Sharma
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PNB घोटाला मामला: नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार ब्रिटेन की अदालत

नीरव मोदी( Photo Credit : फाइल फोटो)

ब्रिटेन की एक अदालत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा जमानत के लिए दायर एक नयी याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है. नीरव मोदी लगभग दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है.

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अनुमान है कि नीरव मोदी को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. उसके खिलाफ अगले साल मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और वह तब तक जमानत पाने की कोशिश कर रहा है.

वह इंग्लैंड की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में मार्च से बंद है. ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘जमानत याचिका पर बुधवार छह नवंबर को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई होगी. सुनवाई से पहले याचिका के आधार को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.’

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सीपीएस प्रत्यर्पण मामले में भारत सरकार का पक्ष अदालत में रख रही है. इससे पहले नीरव मोदी ने जमानत याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह बेचैनी और अवसाद से पीड़ित है. नीरव मोदी ने अपनी निरंतर हिरासत के खिलाफ लंदन की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए घर में ही हिरासत में रखने की अपील की. हालांकि अदालत ने नीरव की याचिका खारिज करते हुए उसकी हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी थी.

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नीरव मोदी पर भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के तहत भी आरोप लगे हैं. ईडी ने चोकसी के खिलाफ मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत में आरोपपत्र दायर किया है. बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank Scam) मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) की पिछले दिनों लंदन की वेंस्टमिंस्टर कोर्ट (Westminster Magistrates' Court) में पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने डायमंड व्यापारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी. इस दौरान नीरव मोदी की पेशी वीडियो लिंक के जरिए हुई.

Source : Bhasha

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