मुंबई की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 11 हजार 400 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति की जानकारी और उसे सीज करने के लिए 6 देशों को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजने की इजाजत दे दी है।
इससे पहले ईडी ने कोर्ट से पीएनबी घोटाले को लेकर (एलआर) जारी करने की मांग की थी। यह इजाजत जांच एजेंसी ने दूसरे देशों में अलग-अलग एजेंसियों के जरिए नीरव मोदी की संपत्ति की पूरी जानकारी पाने के लिए मांगी थी।
जिन 6 देशों के लिए एलआर की मंजूरी मिली है उसमें हांगकांग, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका शामिल है। इन देशों में नीरव मोदी की संपत्ति होने का भी दावा किया जा रहा है जिसकी जांच की जाएगी।
गौरतलब है कि यह अनुरोध पत्र (एलआर) एक देश की अदालत की तरफ से दूसरे देश की अदालत को जारी किया जाता है। जस्टिस एमएस आजमी की कोर्ट में ईडी की दलील के सुनने के बाद ये अनुरोध पत्र जारी कर दिया गया है।
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ईडी ने अदालत में बताया था कि नीरव मोदी ने कई कंपनियां बना रखी है जिसमें डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, स्टेलर डायमंड और फायरस्टार डायमंड भी शामिल है।
गौरतलब है हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने फर्जी तरीके से एलओयू जारी कर गलत तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से अरबों का लोन लिया और उसे नहीं चुकाया। मामले की जांच कर रही ईडी के मुताबिक नीरव मोदी ने धोखाधड़ी और साजिश के जरिए 6498 की कमाई आपराधिक कमाई की है।
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Source : News Nation Bureau