logo-image

मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी की शिकायत पर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ गैर ज़मानती वॉरंट जारी

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक मनी लॉन्डरिंग मामले में हो रही जांच में साथ नहीं दे रहे हैं।

Updated on: 13 Apr 2017, 06:19 PM

नई दिल्ली:

विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ एक विशेष अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक मनी लॉन्डरिंग मामले में हो रही जांच में साथ नहीं दे रहे हैं।

ईडी ने इस हफ्ते कोर्ट से कहा था कि नाइक को समन भेजे जाने के बाद भी वो पूछताछ के लिये पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्डरिंग मामले में उनसे पूछताछ की जानी है।

एजेंसी का कहना है कि 4 बार समन भेजे जाने के बाद भी जाकिर नाइक हाजिर नहीं हुए हैं।

ये भी पढ़ें: भारत ने कहा- कुलभूषण कहां है और किस स्थिति में है, पाकिस्तान नहीं दे रहा कोई जानकारी

ईडी ने पिछले साल दिसंबर में एनआईए की शिकायत के आधार पर जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट के तहत मुंबई में मुकदमा दर्ज किया था।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने ED की अर्जी पर बुधवारको सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।
PMLA के सेक्शन 15 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है, उसे खुद आकर एजेंसी के सम्मुख अपना बयान दर्ज कराना होता है।

और पढ़ें: सलीम खान ने कुलभूषण की रिहाई के लिए प्रार्थना करने की अपील की, कहा- बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर

एजेंसी ने कोर्ट में नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कर्मचारी आमिर और नाइक की बहन के बयान भी पेश किये। ईडी का कहना है कि इन बयानों से एजेंसी के जाहिर है कि जाकिर चैरिटेबल आर्गनाइजेशन की आड़ में मनी लॉन्डरिंग में लिप्त हैं।

और पढ़ें: ईवीएम विवाद: बीएसपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग को भेजा नोटिस