मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी की शिकायत पर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ गैर ज़मानती वॉरंट जारी
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक मनी लॉन्डरिंग मामले में हो रही जांच में साथ नहीं दे रहे हैं।
नई दिल्ली:
विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ एक विशेष अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक मनी लॉन्डरिंग मामले में हो रही जांच में साथ नहीं दे रहे हैं।
ईडी ने इस हफ्ते कोर्ट से कहा था कि नाइक को समन भेजे जाने के बाद भी वो पूछताछ के लिये पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्डरिंग मामले में उनसे पूछताछ की जानी है।
एजेंसी का कहना है कि 4 बार समन भेजे जाने के बाद भी जाकिर नाइक हाजिर नहीं हुए हैं।
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ईडी ने पिछले साल दिसंबर में एनआईए की शिकायत के आधार पर जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट के तहत मुंबई में मुकदमा दर्ज किया था।
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने ED की अर्जी पर बुधवारको सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था।
PMLA के सेक्शन 15 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया गया है, उसे खुद आकर एजेंसी के सम्मुख अपना बयान दर्ज कराना होता है।
एजेंसी ने कोर्ट में नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कर्मचारी आमिर और नाइक की बहन के बयान भी पेश किये। ईडी का कहना है कि इन बयानों से एजेंसी के जाहिर है कि जाकिर चैरिटेबल आर्गनाइजेशन की आड़ में मनी लॉन्डरिंग में लिप्त हैं।
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